जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव पर एक अपराध में 3 एफआईआर
# इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब
प्रयागराज।
तहलका 24×7
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही अपराध पर तीन एफआईआर को चुनौती देने वाली सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जहरीली शराब कांड में सपा विधायक की याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया।याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एक ही अपराध में 3 अलग-अलग ट्रायल अदालत में चल रहे हैं।उन्होंने हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि तीनों एफआईआर में शिकायतकर्ता अलग हैं।पुलिस ने जांच के बाद तीनों मामलों में चार्जशीट भी अलग-अलग दाखिल की है।याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई की लगाई गई है।मामला आजमगढ़ जिले से जुड़ा है। यहां के अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना 21 फरवरी 2022 को हुई थी।

घटना के अगले दिन ही मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। कस्बे के ही देशी शराब के ठेके से 4 पेटी मिलावटी शराब बरामद की थी। इस केस में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। आजमगढ़ से सपा विधायक को घटना के 7 महीने के बाद मामले में 14वां आरोपी बनाया गया था। एक ही मामले में दर्ज 3 मुकदमों की वैधता को चुनौती देते हुए सपा विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।