जौनपुर : हत्यारोपी को आजीवन कारावास एंव 20 हजार का जुर्माना
सुईथाकलां। मो आसिफ तहलका 24×7 माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनपद जौनपुर द्वारा हत्यारोपी को आजीवन कारावास एंव 20,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अर्थदंड ना अदा करने पर अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
गत 09 सितम्बर 2015 को अभियुक्त रामदयाल बिंद पुत्र पंचम बिंद निवासी समोधपुर थाना सरपतहां द्वारा वादी मुकदमा शिव मूरत की पुत्री दुलारी और नाती मोनू व प्रिंस को जलाकर मार देने के संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर थाना सरपतहाँ में मुकदमा अपराध संख्या 382/15 में भादवि की धारा 302 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कराते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल जनपद जौनपुर के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप दिनांक 21 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनपद जौनपुर द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु आजीवन कारावास व ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।