बिजली चोरी में 1.91 करोड़ रुपये जुर्माने का मामला: सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने विभाग से मांगी मोहलत
संभल।
तहलका 24×7
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में दर्ज केस और 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माने को लेकर दिए गए नोटिस के मामले में बिजली विभाग से 15 दिन का समय मांगा है।बिजली विभाग ने सांसद को समय देने की बात कही है।बताते चलें कि बीते साल 17 दिसंबर को संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपासराय स्थित आवास पर बिजली विभाग की टीम ने स्मार्ट मीटर लगाया था, जबकि 19 दिसंबर को बिजली विभाग ने उनके घर का बिजली लोड चेक किया था, जिस पर पाया कि सांसद के घर पर चार किलोवाट के कनेक्शन पर 16 किलोवाट से अधिक का लोड है।

यही नहीं, सांसद के मीटर की एमआरआई रिपोर्ट में बिजली का बिल शून्य दिखाई दिया। मामले में बिजली विभाग की ओर से सपा सांसद पर बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज कराया गया। साथ ही उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके बाद जुर्माना जमा करने के लिए विभाग ने सांसद के घर नोटिस भेजा। जिस पर सांसद की ओर से दावा किया गया कि उनके घर पर सोलर पैनल लगा हुआ है। जिसके चलते उनके घर बिजली की खपत कम है, लेकिन सांसद के जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ।

बिजली विभाग की ओर से सांसद को नोटिस जारी किया गया। सांसद को पहला नोटिस जनवरी माह में दिया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें दूसरा नोटिस दिया। इस नोटिस पर उन्हें 7 फरवरी तक अपना जवाब देना था। शुक्रवार को सांसद की ओर से नोटिस के जवाब में समय मांगा गया। मामले में विभाग के एक्सईएन नवीन गौतम ने बताया कि 7 तारीख तक का उनका टाइम था।

उनको अपना जवाब देना था या अपीयर होना था। कल ही उनका लेटर रिसीव हुआ। किसी कारण वश वो अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। कहा कि सांसद को एक नोटिस जनवरी में गया था। जबकि उनका एक लेटर अब आया है। सांसद ने 15 दिन का समय मांगा है तो 15 दिन का समय उन्हें दिया जा रहा है।