सुल्तानपुर : दहेज हत्या के मामले में जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी को 10 साल की सजा
सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
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दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ ने आरोपी जेठ, जेठानी, देवर व देवरानी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 50 फीसदी धनराशि मृतका के भाई को देने का आदेश दिया है।
अमेठी के कमरौली थाने के पलिया पश्चिम गांव निवासी दिनेश दुबे की शादी 27 जनवरी 2011 को रायबरेली के सलौनके शुक्लन का पुरवा गांव निवासी उत्तम शुक्ल की बहन ज्योति उर्फ रानी के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर ज्योति को जेठ अशोक दुबे, जेठानी नीलम दुबे, देवर आशीष दुबे व देवरानी रेखा दुुबे प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर चार जनवरी 2014 को ज्योति पर ससुरालीजनों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी थी।
गंभीर हालत में ज्योति को लखनऊ स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 17 जनवरी 2014 को उसकी मौत हो गई थी। मृतका के भाई उत्तम शुक्ल ने बहन के जेठ अशोक दुबे, जेठानी नीलम दुबे, देवर आशीष व देवरानी रेखा के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ल ने 13 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त मृतका का पति सूरत में था।
बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी जेठ अशोक दुबे, जेठानी नीलम दुबे, देवर आशीष दुबे व देवरानी रेखा दुबे को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 50 फीसदी धनराशि मृतका के भाई को देने का आदेश दिया है।